डिंडौरी उद्यम क्रांति योजना हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित , इच्छुक आवेदक संपर्क करें

 डिंडौरी उद्यम क्रांति योजना हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित , इच्छुक आवेदक संपर्क करें

*डिंडौरी/मध्यप्रदेश

        महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र डिंडौरी ने बताया कि युवाओं के लिए स्वयं का उद्योग, सेवा, व्यवसाय स्थापित करने हेतु मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की गई है। 

इस योजना के अंतर्गत केवल नई ईकाईयों हेतु ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। योजना में उद्योगों के लिए 1 लाख से 50 लाख तक तथा सेवा ईकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतु 1 लाख से 25 लाख तक की परियोजनाओं के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें सभी वर्ग के लोगों को बैंक द्वारा वितरण राशि के आधार पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्ष तक एवं सीजीटीएमएसई के गारंटी शुल्क के भुगतान प्रचलित दरों पर अधिकतम 7 वर्षों तक शासन द्वारा किया जाएगा।


 उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12 कक्षा उर्त्तीण हो, परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, आवेदक किसी भी बैंक एवं संस्था का डिफाल्टर न हो। आवेदक राज्य अथवा केन्द्र सरकार की योजना का हितग्राही न हो। योजना के अंतर्गत परिवार से आशय विवाहित होने पर पति-पत्नि एवं आश्रित बच्चों से तथा अविवाहित होने पर स्वयं एवं माता पिता से है, जिन पर आवेदक आश्रित हैं। योजना के अंतर्गत उद्योग सेवा व्यवसाय क्षेत्र की समस्त परियोजनाएं जो सीजीटीएमएससी के अंतर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए पात्र होंगे। उक्त योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु शासन द्वारा पोर्टल 10 जनवरी से प्रारंभ किया जा चुका है। अतः जो भी आवेदक इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं वे एमपीऑलाईन में जाकर एमएसएमई विभाग की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का चयन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन करने के साथ ही आधार कार्ड, पेनकार्ड, समग्र आईडी, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र 12वीं एवं 10वीं की अंकसूची, परियोजना प्रतिवेदन की प्रति, यदि परिवार आयकर दाता है तो 3 वर्ष का आयकर रिर्टन की प्रति, यदि आयकर दाता नहीं है तो स्व घोषणा पत्र, भमि-भवन किराये से है तो किरायानामा, मशीन उपकरण हेतु कोटेषन, म.प्र. का निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, उद्यमिता प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, कृषि भूमि के दस्तावेज, असंगठित पंजीयन प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साईज फोटो तथा अन्य दस्तावेज जो लागू हों अपलोड करना है। 


अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र डिंडौरी में संपर्क कर सकते हैं।


डिंडौरी से एमपी बाँवन न्यूज़ की खबर 


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